रांची, 9 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि कुमार भास्कर के निर्देश पर दिव्यांग बच्चों के विशेष अभियान के तहत बुधवार को संत मिखाईल दिव्यांग स्कूल, बहुबजार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान एलएडीसी डिप्टी राजेश कुमार सिन्हा ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम-2016 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक है। दिव्यांग बच्चों को एक ऐसी शक्ति ईश्वर की ओर से दी गयी है, जो किसी सामान्य बच्चों को नहीं प्राप्त है। दिव्यांग बच्चे कभी अपने आप को असहाय, असहज महसूस न हो क्योंकि वह भी समाज के एक हिस्सा है। समाज का विकास एक हिस्सा को हटा देने से संभव नहीं है।
इसके अलावा सिन्हा ने दिव्यांग जन अधिकार-2016 के बारे में वहां के छात्र-छात्राओं को बताया। बच्चों के लिए संविधान के आर्टिकल-21 ए में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, चाहे समाज के किसी भी तबके के किसी भी तरह के बच्चे हो उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी ही चाहिए।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इनके लिए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही कम टैक्स में भी छूट की व्यवस्था की गयी है। अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकारों का गलत प्रयोग करता है। उनके साथ भेद-भाव करता है, तो इस अधिनियम के तहत पांच लाख रूपया जुर्माना और सात साल तक कैद हो सकती है।
इस अवसर पर डिप्टी एलएडीसी, राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी प्रिया कुमारी, रजनी कुमारी, मो ईमरान, राजा वर्मा और संत मिखाईल स्कूल के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
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