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हाई कोर्ट ने ईडी से मांगी केजरीवाल, सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी की प्रतियां

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नई दिल्ली, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति की प्रति मांगी है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करने का आदेश दिया।

दरअसल, केजरीवाल और सिसोदिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन. हरिहरन और सिसोदिया की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए ईडी ने जरुरी अनुमति नहीं ली थी। उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर गलती की है।

याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून-सम्मत नहीं है इसलिए उस आदेश को निरस्त करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत दी थी। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून, 2024 को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 मई, 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

बता दें कि 27 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। उच्चतम न्यायालयने 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले उच्चतम न्यायालयने 12 जुलाई, 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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