पूर्वी चंपारण,13 अगस्त (Udaipur Kiran) । पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने एक युवक की हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद चार अभियुक्तों आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पचास पचास हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पहाड़पुर थाना के पहाड़पुर निवासी विवेक गिरी, उमेश गिरी ,बुलेट गिरी उर्फ बबलू गिरी एवं पूजा मजूमदार को हुई।
मामले में स्थानीय निवासी प्रांजल कुमार ने अपने भाई दीपांशु कुमार की हत्या मामले में पहाड़पुर थाना में मामला दर्ज कराते हुए नामजद अभियुक्तों सहित पांच को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 5 सितंबर 2019 की रात्रि में वह अपने भाई दीपांशु कुमार के साथ खाना खाने के बाद सोने चला गया। रात्रि करीब 10.45 बजे नामजद लोग घर में घुसकर उसके भाई को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। हल्ला होने पर सभी नामजद लोग भाग गए। गंभीर हालत में उसके भाई दीपांशु कुमार को पहाड़पुर सीएचसी लाया गया। जहां ईलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने ग्यारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302/34 एवं 120 बी भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है। अभियुक्तों के कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। एक अन्य नामजद अभियुक्त नाबालिग होने के कारण उसके वाद का विचारण किशोर न्यायाधिकरण मोतिहारी में चल रहा है।
—————
(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
You may also like
त्योहारों में बढ़ेंगे खर्चे, पर्सनल लोन लेने से पहले जान लें सरकारी या प्राइवेट बैंक, कहां मिल रहा सस्ता लोन?
शेयर बाजार में मामूली तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले
छात्रा ने उठाया लड़की होने का फायदा परीक्षा कॉपीˈ में लिखी ऐसी बात। मास्टर जी के उड़ गए तोते।
कौन है सानिया चंडोक? जिनसे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई की
Bihar Election 2025: घर बैठे ऑनलाइन ऐसे डाउनलोड करें Voter ID Card, ये है प्रोसेस