नई दिल्ली, 08 नवंबर . सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में स्कूली बच्चों के लिए योग मित्र अनुदेशकों की नियुक्ति करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह नीतिगत मामला है. हम इस तरह का आदेश नहीं दे सकते. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते.
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में देशभर में स्कूलों में योग मित्र की नियुक्ति की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि शिक्षा के साथ योग को जोड़ना बच्चों के स्वास्थ्य के अधिकार पर मुहर लगाना है. याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21ए शिक्षा के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ता है. संविधान का अनुच्छेद 39 और 47 के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करे, खासकर बच्चों में.
/संजय
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/ सुनीत निगम
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