प्रयागराज, 31 मई . उतरांव पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप शनिवार को न्यायालय ने दहेज हत्या मामले के आरोपित को दस वर्ष की कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. यह जानकारी शनिवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने शनिवार काे दी.
उन्होंने बताया कि उतरांव थाने में वर्ष 2020 में धारा 498ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं दहेज हत्या अधिनियम के तहत उतरांव के नीमी थरिया गांव निवासी अशोक कुमार पुत्र नाथूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप शुक्रवार की देर शाम एडीजे न्यायालय कक्ष संख्या के न्यायाधीश ने दोषी अशोक कुमार को धारा-306 में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड व धारा-498(ए) में 2 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.
इस मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अशोक कुमार मौर्य, उतरांव थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही निशा कुशवाहा और पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा दिलाने में पुलिस को कामयाबी मिली है.
—————
/ रामबहादुर पाल
You may also like
यात्रियों के लिए खुशखबरी! चार ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त डिब्बे, उदयपुर-फारबिसगंज स्पेशल के चार और ट्रिप बढ़ाए गए
अमेरिका: कोलोराडो के एक मॉल में एक शख्स ने कई लोगों को आग लगाई, पुलिस ने क्या बताया
महाराष्ट्र की सरकारी बसों के किराए में 15 पर्सेंट की छूट, मुंबई-पुणे रूट पर सबसे ज्यादा फायदा, पढ़ें गुड न्यूज
अमेरिका की चमचागिरी के चक्कर में पाकिस्तान ने फिर कराई बेइज्जती! Bitcoin रिजर्व बनाने का रास्ता बंद
जो रूट के शतक से इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में हराकर सीरीज जीती