क्राइम न्यूज डेस्क !!! उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्धनगर जिला अदालत ने करीब 10 साल पहले अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 68,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. गवाहों और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम) विजय कुमार की अदालत ने अमित को पत्नी सरला और दोनों बेटियों की हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
10 साल बाद आया कोर्ट का फैसलानोएडा कोर्ट ने अपराधी पर 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक 26 मई 2014 को नोएडा के भंगेल गांव निवासी सरला और उसकी दो बेटियों की मृतका के पिता ने पति अमित, सास सुखबीरी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। थाना फेस-2 में ससुर राधेश्याम, देवर देवेन्द्र और ललित के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया.
नोएडा में पत्नी और दो बेटियों की हत्याअधिवक्ता ने बताया कि सरला की एक बेटी दो साल और दूसरी बेटी आठ माह की है. अधिकारी के मुताबिक, पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि आरोपी के माता-पिता और भाई को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. 10 साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है. परिजनों का कहना है कि देरी के बावजूद न्याय मिला है.
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