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8 गांवों में जमीन खरीदने-बेचने पर लगा प्रतिबंध

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उत्तर प्रदेश न्यूज़ डेस्क !!! गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने नई हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए 541.1 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जमीन आठ गांवों से ली जाएगी, जिससे परियोजना पूरी होने के करीब पहुंच जाएगी। किसानों की सुरक्षा के लिए, जीडीए जल्द ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 को लागू करेगा। यह कानून बाहरी लोगों को इसे खरीदने और इसे उच्च कीमतों पर फिर से बेचने से रोकने के लिए गांवों में जमीन की बिक्री को रोक देगा। इससे प्रभावित गांव हैं नगला फिरोज मोहनपुर, मोरटा, भाऊपुर, अटौर, चंपत नगर, शमशेर, भैदा खुर्द, मथुरापुर और शाहपुर मोरटा। टाउनशिप योजना अगस्त में स्वीकृत हुई

जीडीए ने अगस्त में हरनंदीपुरम टाउनशिप की योजना को मंजूरी दी थी। जमीन की मापी के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। जीडीए सचिव राजेश सिंह ने कहा कि भूमि बिक्री प्रतिबंध से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिले और सट्टेबाज उनका फायदा न उठा सकें। जीडीए इन क्षेत्रों में जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करने के लिए लगभग एक महीने में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। तब तक जीडीए किसी भी अवैध लेनदेन पर नजर रखेगा। किसानों को अभी भी एक-दूसरे को जमीन बेचने की अनुमति होगी, लेकिन बाहरी लोगों को नहीं।

भूमि अधिग्रहण टूटना

सबसे ज्यादा जमीन 247.8 हेक्टेयर नंगला फिरोजपुर से ली जाएगी। शमशेर गांव 123.97 हेक्टेयर का योगदान देगा, जबकि चंपत नगर और शाहपुर मोर्टा जैसे अन्य गांव छोटी राशि प्रदान करेंगे। किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए टाउनशिप के सुचारू विकास के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।

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