नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संबंधी एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है। निर्वाचन आयोग ने हलफनामे में कहा है कि SIR कराने का निर्णय उसका संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को SIR कराने संबंधी निर्देश नहीं दे सकता। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो यह निर्वाचन आयोग के अधिकारों पर अतिक्रमण जैसा होगा। इसी के साथ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से SIR संबंधी जनहित याचिका को खारिज करने की मांग की है।
अधिवकक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग को देशभर में लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से SIR कराने का निर्देश दे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। इसको लेकर विपक्ष ने जबर्दस्त विरोध किया। यहां तक कि संसद का मानसून सत्र भी विपक्षी सांसदों के विरोध की भेंट चढ़ गया और पूरे सत्र में ज्यादातर समय दोनों सदन स्थगित रहे। संसद के अंदर से लेकर सड़कों तक में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया था।
इसके बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। दरअसल राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट रहा है। जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट से सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए हैं जो या तो अब उस जगह नहीं रहते अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं हालांकि जब चुनाव आयोग ने उनसे सबूत और लिखित हलफनामा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया।
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