प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण बचत योजना है, जो नौकरीपेशा कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। भारत के करोड़ों कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जहां उनके मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा PF खाते में जमा होता है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ आकर्षक ब्याज दर भी प्रदान करती है।
प्रोविडेंट फंड से कब निकाल सकते हैं पैसा?PF खाते में जमा पैसा लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इन परिस्थितियों में कर्मचारी अपने PF खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं:
1. चिकित्सा आपातकालअगर किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है और उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो PF खाते से पैसा निकाला जा सकता है।
2. बच्चों की शिक्षाबच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी PF खाते से पैसा निकाला जा सकता है। शिक्षा से जुड़े खर्चों को पूरा करने में यह राशि मददगार साबित हो सकती है।
3. विवाहपरिवार के किसी सदस्य के विवाह के अवसर पर भी PF खाते से पैसा निकाला जा सकता है। यह राशि विवाह संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग की जा सकती है।
4. घर की खरीद या निर्माणयदि आप घर खरीदने या निर्माण करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो PF खाते से पैसा निकाला जा सकता है।
5. घर की मरम्मतघर की आवश्यक मरम्मत या नवीनीकरण के लिए भी PF खाते में जमा राशि का उपयोग किया जा सकता है।
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