नई दिल्ली: दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शरजील ने अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी को सुनवाई के लिए लिस्ट होना बाकी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
कोर्ट ने कहा था- शरजील और उमर की भूमिका गंभीरहाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम समेत कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में शरजील और उमर की भूमिका गंभीर है। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर उत्तेजक भाषण दिए, ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर लामबंद किया जा सके। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मुकदमे की कार्यवाही स्वाभाविक गति से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में मुकदमा चलाना न तो राज्य के हित में होगा और न ही आरोपियों के।
उमर खालिद सहित इनके नाम भी थे शामिलशरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की थी, उनमें उमर खालिद, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में IPC की कई धाराओं के साथ UAPA के तहत केस दर्ज किया था।
कोर्ट ने कहा था- शरजील और उमर की भूमिका गंभीरहाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम समेत कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में शरजील और उमर की भूमिका गंभीर है। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर उत्तेजक भाषण दिए, ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर लामबंद किया जा सके। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मुकदमे की कार्यवाही स्वाभाविक गति से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में मुकदमा चलाना न तो राज्य के हित में होगा और न ही आरोपियों के।
उमर खालिद सहित इनके नाम भी थे शामिलशरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की थी, उनमें उमर खालिद, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में IPC की कई धाराओं के साथ UAPA के तहत केस दर्ज किया था।
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