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केंद्रीय कर्मचारी ध्यान दें... UPS या NPS? दोनों में से किसी एक स्कीम को चुनने की आखिरी तारीख नजदीक

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नई दिल्ली: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम से एक नई पेंशन योजना शुरू की थी। यह योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने का वादा करती है। यह योजना कर्मचारियों को NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से अलग होने का विकल्प देती है। NPS में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी। यह रिटायरमेंट के समय जमा हुए पैसे और खरीदी गई वार्षिकी पर निर्भर करती थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को दोनों स्कीम में से किसी एक को चुनना होगा। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है।UPS में सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन इसके लिए, कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। वहीं NPS में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि जमा हुए पैसे और वार्षिकी पर निर्भर करती है। लेकिन UPS सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा निश्चितता प्रदान करता है। कैसे करें UPS के लिए कैसे अप्लाई?यूपीएस के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। योग्य कर्मचारियों को फॉर्म A2 या फॉर्म A1 भरकर अपने ऑफिस के हेड या डीडीओ को देना होगा। आप यह फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म प्रोटेक्शन CRA वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको नोडल ऑफिस से एक रसीद मिलेगी। इस रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें। यह आपके फॉर्म जमा करने का प्रमाण है।फॉर्म A2 उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही केंद्रीय सरकार में काम कर रहे हैं। फॉर्म A1 उन नए कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद नौकरी जॉइन की है। आखिरी तारीख निकल जाए तो?जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 जून 2025 तक ऐसा करना होगा। अगर सरकार समय सीमा बढ़ाती है तो अतिरिक्त समय मिल सकता है। अगर आप 30 जून 2025 तक UPS को नहीं चुनते हैं तो आप NPS में ही रहेंगे। ये सरकारी कर्मचारी चुन सकते हैं यूपीएस
  • 1 अप्रैल 2025 तक NPS के तहत आने वाले वर्तमान केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
  • 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी की है।
  • वे कर्मचारी जो फंडामेंटल रूल्स 56(j) के तहत रिटायर हुए हैं।
  • मृत कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी, जो UPS के लिए विकल्प का प्रयोग करने से पहले रिटायर हो गए।
क्या आप वापस NPS में जा सकते हैं? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के FAQs में कहा गया है कि एक बार यूपीएस को चुनने के बाद आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते हैं। यह फैसला अंतिम होगा।
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