नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के बदले स्वरूप को बुधवार से लागू कर दिया गया है। हवा के खराब होते ही GRAP-1 को लागू कर दिया जाएगा। इस बार GRAP में कई बदलाव किए गए हैं। आम लोगों को निर्माण कार्य में लगने वाली रोक से भी कुछ राहत दी गई है। GRAP को पहले 15 अक्टूबर और फिर एक अक्टूबर से लागू किया जाता था। यह पहला मौका है जब यह सितंबर में ही यह आ गया है। सीएक्यूएम (कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट) ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि GRAP को रिवाइज करने से पहले सभी साइंटिफिक डेटा, स्टेकहोल्डरों, एक्सपर्ट के साथ मीटिंग की गई। इसके साथ ही पिछले GRAP के अनुभवों को भी देखा गया। तीन दिन के पूर्वानुमान के आधार पर लागू होगा GRAPGRAP अब तक पूर्वानुमान के आधार पर लागू किया जाता था। एक भी पूर्वानुमान में खराब, बेहद खराब या गंभीर स्थिति दिखने पर GRAP के विभिन्न चरणों को लागू कर दिया जाता था। अब तीन दिन तक पूर्वानुमान के एक स्थिति में रहने पर ही GRAP-2, 3 और 4 लागू होंगे। सीएक्यूएम ने लोगों से भी अपील की है कि GRAP के विभिन्न चरणों में उनके लिए जारी हुए सिटिजन चार्टर का वह पालन करें। GRAP-2 (AQI 301-400)डुअल फ्यूल या सर्टिफाइड एजेंसी से रेट्रोफिटिंग करवाने वाले 62KW से 800KW तक के जेनरेटरों पर रोक नहीं रहेगी। अब तक यह छूट 125KW से 800KW के जेनरेटरों के लिए थी। यानी नियमों का पालन करने वाले अधिक जेनरेटर इस बार ऑपरेट हो सकेंगे।19KW से 62KW की क्षमता वाले डुअल फ्यूल के डीजल सेट पर रोक नहीं रहेगी। इस रेंज के जो जेनरेटर डुअल फ्यूल पर नहीं होंगे और वहां पीएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इस रेंज के सभी जेनरेटरों को इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। GRAP-3 (AQI 401 से 450)निर्माण कार्यों में हुए बदलाव- बड़े वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम नहीं हो सकेंगे। लेकिन छोटे वेल्डिंग काम जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पल्बिंग के काम को छूट दी गई है।- सीमेंट, प्लास्टर और अन्य कोटिंग का काम नहीं हो सकेगा लेकिन छोटे इंडोर रिपेयर और मेंटिनेंस वर्क किए जा सकेंगे।- टाइल्स, स्टोन्स और अन्य फ्लोर मटिरियल की कटिंग, ग्राइनडिंग और फिक्सिंग का काम नहीं हो सकेगा लेकिन छोटे इंडोर रिपेयर और मेंटिनेंस के काम किए जा सकेंगे।- वॉटर प्रूफिंग के काम नहीं हो सकेंगे लेकिन केमिकल वॉटर प्रूफिंग कर सकेंगे।- धूल पैदा करने वाले सामान जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, मिट्टी, क्रशड स्टोन आदि की लोडिंग-अनलोडिंग प्रोजेक्ट साइट के अंदर या बाहर हो सकेगी। पहले यह साइट के बाहर की हो सकती थी। नए जोड़े गए नियम- बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है।- बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान से जुड़े वीकल इसमें शामिल नहीं हैं।- एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। यह है सिटिजन चार्टरGRAP-1 - अपनी गाड़ियों के इंजन की प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं- गाड़ियों के टायर में हवा पूरी रखें- गाड़ियों का पीयूसी अप-टु-डेट रखें- रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद कर दें- हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वरियता दें- एयर पल्यूशन करने वाली एक्टिविटीज को 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप पर रिपोर्ट करें- पेड़ लगाएं- त्योहार इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं, पटाखे न जलाएं- जिन गाड़ियों की समय सीमा पूरी हो गई है उन्हें न चलाएं GRAP-2 - पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें - टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और कम से कम जाम वाले रूट को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए चुनें - धूल वाले निर्माण कार्य अक्टूबर से जनवरी तक करवाने से बचें - कूड़े और बायोमास को न जलाएं GRAP-3- कम दूरी पर जाने के लिए साइकल से या पैदल जाएं- क्लीन फ्यूल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें, अपनी राइड शेयर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें- जो लोग वर्क फ्रॉम होम करने की स्थिति में हैं वह ऐसा करें- गर्माहट पाने के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल न करें- आम लोग और RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड और अन्य स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर दें ताकि वह कूड़े या लकड़ी को न जलाएं GRAP-4- बच्चे, बुजुर्ग और दिल, फेफडों या गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग घरों के अंदर रहें और आउटडोर एक्सरसाइज नहीं करें
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