चंडीगढ़, 4 जुलाई . ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. मजीठिया को पिछले हफ्ते ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.
जानकारी के अनुसार, अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है. मजीठिया की ओर से गुरुवार को एक याचिका दायर की गई थी. हालांकि, याचिका में कुछ खामियां थीं, इसलिए कोर्ट ने इसे फिर से दायर करने का आदेश दिया. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है.
बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील रविंद्र सिंह सेम्पला ने से बातचीत में कहा, “यह मामला कल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. उस समय हमारे पास नया रिमांड आदेश नहीं था, क्योंकि यह न तो न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और न ही हमारे पास था. कोर्ट ने हमें आज उस आदेश को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जो हमने किया है. अदालत ने अब दोनों पक्षों को अपने निर्देश पूरे करने और न्यायालय में वापस आने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया है.”
उन्होंने कहा, “हमारी याचिका में मजीठिया की रिमांड को रद्द करने और गलत तरीके से हिरासत में रखने को चुनौती दी गई है. हमने हाई कोर्ट को बताया है कि मजीठिया की गिरफ्तारी सुबह 11:20 पर अरेस्ट ऑर्डर में दिखाई गई है और उन्हें सुबह 9:30 बजे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था. साथ ही, यह भी बताया कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा गया और 24 घंटे के भीतर रिमांड के लिए पेश करने का नियम भी नहीं माना गया.”
बता दें कि मोहाली कोर्ट ने बुधवार को बिक्रम मजीठिया को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले, मजीठिया को 26 जून को मोहाली कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. उनकी रिमांड 1 जुलाई को समाप्त हो गई थी.
उल्लेखनीय है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके आवास से पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था. उन पर 540 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.
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एफएम/जीकेटी
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