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सुप्रीम कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों की समस्या, बचे हुए खाने के निपटान का दिया निर्देश

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New Delhi, 12 अगस्त . Supreme court परिसर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के बाद उनके बचे हुए खाने के निपटान का निर्देश दिया गया है. Supreme court ऑफ इंडिया के सहायक रजिस्ट्रार (एजी) ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि Supreme court परिसर में आवारा कुत्तों के घूमने और लिफ्ट के अंदर उनकी मौजूदगी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. इस समस्या से निपटने के लिए Supreme court प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है.

आदेश के मुताबिक, सभी बचे हुए खाने को केवल ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाना चाहिए. किसी भी स्थिति में खाने को खुले क्षेत्रों या बिना ढक्कन वाले कंटेनरों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए. यह कदम परिसर में जानवरों को खाने की तलाश में आने से रोकने और काटने की घटनाओं को कम करने के साथ-साथ स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

इसमें कहा गया कि Supreme court प्रशासन ने एनडीएमसी और एमसीडी अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक के बाद यह निर्णय लिया है. सभी संबंधित पक्षों से इस निर्देश का पालन करने और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की गई है.

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर Supreme court ने Monday को एक आदेश जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगमों को तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है.

Supreme court ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए. इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है, तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.

एफएम/एएस

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