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सरकार का नया नियम: जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

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सरकार का नया नियम: जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं

Property Rule : यदि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से।


जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

बिहार में अब जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा करता है, तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें और पीड़ित को राहत प्रदान करें।


पुलिस को सख्त निर्देश

दीपक कुमार ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है। उन्होंने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।


उन्होंने यह भी कहा कि कई बार दबंग और भू-माफिया कमजोर व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे पीड़ित को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। पुलिस को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में खुद कार्रवाई करें।


अवैध कब्जा करने वालों की गिरफ्तारी

दीपक कुमार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें 3 वर्ष के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।


उन्होंने यह भी कहा कि जमीन विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, लेकिन अक्सर इनमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। अधिकारियों को इन बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके।


बिएनएस के तहत कार्रवाई

दीपक कुमार ने कहा कि जमीन विवादों को अन्य अपराधों की तरह गंभीरता से लेना आवश्यक है। पुलिस को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में बिएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस से कहा कि वे पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि अक्सर उन्हें धमकाया जाता है।


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