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Banswara सेशन कोर्ट का फैसला- 13 दोषियों को 10 साल कैद की सजा

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बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, बांसवाड़ा सेशन कोर्ट में दो हिस्ट्रीशीटर भाइयों सहित प्रतापगढ़-उदयपुर के बदमाशों की गैंग के 13 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी डकैती की साजिश रचते पकड़े गए थे। जांच में 8 साल पुराना मर्डर केस भी खुला। मामले में 3 आरोपी जमानत पर थे, जो फरार हैं।

कोतवाली पुलिस को 11 फरवरी 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि हथियारों के साथ गैंग के सदस्य किसी बड़े कांड की तैयारी में अब्दुल्ला पीर क्षेत्र में छुपे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो एक जीप, एक बाइक के साथ अंधेरे में छिपे बैठे 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इनमें हिस्ट्रीशीटर होली चौक, पृथ्वीगंज निवासी सिराज पुत्र रियाज एहमद और उसके सगे भाई इम्तियाज के साथ मदार कॉलोनी निवासी अब्दुल रउफ पुत्र शब्बीर एहमद, हुसैनी चौक काली कल्याण धाम निवासी इरशाद खां पुत्र नाहर खां, प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थानान्तर्गत साकरिया निवासी फिरदोस खां पुत्र मुन्ना खां, चांद खां पुत्र अय्युब खां, पुष्पेंद्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत, रहीम खां पुत्र अफजल खां, अमजद खां पुत्र अफजल खां, गुलबाज खां पुत्र गुलफराज खां, चनियाखेड़ी निवासी अय्युब खान पुत्र सलीम खां, बगवास निवासी कय्युम पुत्र शाबास खां, सितामउ, एमपी निवासी गुफरान खां पुत्र नत्थे खां, खेरादीवाड़ा उदयपुर निवासी सिकंदर पुत्र इकबाल खां, झालावाड़ निवासी अय्युब पुत्र चिंटू पुत्र मोहम्मद अनीस और मंदसौर निवासी नदीम पुत्र शफी मोहम्मद शामिल थे।

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