-बरहरा थाना जलालपुर में जानवरों के खेत में जाने को लेकर दो पक्षों में हुआ था खूनी संघर्ष
Prayagraj, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2006 में हमीरपुर, थाना जलालपुर, ब्रह्म गांव में खेत में जानवर घुसने से दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की चर्चित घटना के मुख्य आरोपित की जमानत मंजूर कर ली है.
संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मुख्य आरोपित प्रेमचंद्र समेत 2 अन्य लोगों को जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने वर्ष 2018 में आजीवन कारावास (कठोर दंड) की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है.
आरोपित की तरफ से अधिवक्ताओं ने बहस करते हुए हाईकोर्ट में बताया कि संघर्ष दोनों पक्षों के बीच हुआ था. जिसमें दोनों तरफ से कई लोग शामिल थे. आरोपित को जेल में लगभग 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा वह गंभीर स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भरा नामांकन, बोलीं- इस बार जनता बदलेगी सरकार
वाराणसी में फूल विक्रेताओं के चेहरे पर लौटी मुस्कान, लाखों का हुआ कारोबार
मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या की निषाद बस्ती में मनाई दीपावली, बच्चों को दी मिठाइयां और उपहार
Health Tips : प्रोटीन खाने के बावजूद वजन क्यों बढ़ रहा है, ये आम गलती कर देते हैं लोग
NZ vs ENG: फिल साल्ट और हैरी ब्रूक के बल्ले का आतंक, क्राइस्टचर्च के मैदान पर बना डाला सबसे बड़ा स्कोर