आज, 1 नवंबर 2025 से, BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद आज से यह आदेश जारी किया है। दिल्ली की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केवल BS6 इंजन वाले व्यावसायिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन, जो BS4 इंजन पर चलते हैं, उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसे कंपनियों के लिए अपने वाहनों को BS6 मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के एक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए यह कदम आवश्यक है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
किस वाहन को छूट मिलेगी?
CAQM अधिसूचना के अनुसार, केवल दिल्ली में पंजीकृत BS4 वाहनों को ही दिल्ली में चलने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनों को बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करने की अनुमति होगी। इन्हें प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये काफी कम धुआँ छोड़ते हैं। यह प्रतिबंध निजी वाहनों, टैक्सियों और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
बीएस4 मानक क्या है?
बीएस4 इंजन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानक हैं, जिन्हें 1 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया है। इस मानक के तहत, वाहनों के इंजन और ईंधन को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) के उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे वायु प्रदूषण कम होता है और इंजन की दक्षता में सुधार होता है।
राजधानी में निगरानी कैसे की जा रही है?
दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, राजधानी में बीएस4 वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी सीमा चौकियों पर आरएफआईडी स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर परमिट रद्द किए जाएँगे और ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने लोगों से प्रदूषण कम करने के इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।
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