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केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 की शुरुआत की थी। PMAY-U 2.0 "सभी के लिए आवास" के विजन के तहत किफायती आवास प्रदान करता है। इसके अलावा, लाभार्थी इस योजना के तहत संपत्ति खरीदने, निर्माण करने या पुनर्विक्रय के लिए होम लोन पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यह 1 सितंबर, 2024 के बाद लागू होगा। यह योजना अगले पाँच वर्षों के लिए मान्य होगी।
केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए आवास को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से PMAY-U 2.0 की शुरुआत की।
PMAY-U 2.0 के लाभ
इस योजना के तहत, लाभार्थी 35 लाख रुपये या उससे कम कीमत वाले घरों के लिए 8 लाख रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह सहायता 12 वर्षों तक की ऋण अवधि के लिए मान्य है। लाभार्थियों को पाँच वार्षिक किश्तों में 1.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी मिलेगी।
होम लोन सब्सिडी के लिए पात्रता?
जैसा कि ऊपर बताया गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोग इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
हालाँकि, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि लाभार्थियों को निम्नलिखित आय मानदंड पूरे करने होंगे:
EWS: 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
LIG: 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
MIG: 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
इस अनुदान के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को आय का प्रमाण देना होगा। 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले EWS परिवार अपनी मौजूदा ज़मीन पर नया घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
हालाँकि, जिन लोगों को पिछले 20 वर्षों में किसी भी सरकारी आवास योजना के तहत ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में घर मिला है, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, मूल PMAY-U के तहत स्वीकृत लेकिन 31 दिसंबर, 2023 के बाद रद्द किए गए व्यवसायों या परिवारों को PMAY-U 2.0 में शामिल नहीं किया जाएगा।
योजना के चार घटक
PMAY-U 2.0 चार खंडों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है:
लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC): नए घर बनाने वाले व्यक्तियों के लिए।
साझेदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित 30-45 वर्ग मीटर के घर खरीदने वाले EWS लाभार्थियों के लिए।
किफायती किराये के आवास परिसर (ARHC): प्रवासियों और श्रमिकों के लिए।
क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
ध्यान देने योग्य बातें:
EWS लाभार्थी AHP के तहत घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
AHP के तहत घरों का निर्माण 30-45 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया में किया जाएगा और उन्हें किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
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