नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगी किए जाने के मामलों में सख्त रुख अपनाने की बात कही है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयां और जस्टिस जयमाल्य बागची ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई की। केंद्र सरकार ने सुपरीम कोर्ट को बताया कि डिजिटल अरेस्ट कर भारतीयों से ही सिर्फ 3000 करोड़ की धोखाधड़ी की जा चुकी है। पीड़ितों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं। जो फर्जीवाड़ा करने वालों के हाथ अपनी जमा पूंजी खो बैठे।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर इस समस्या की तरफ आंखें मूंदकर बैठे या उनके सामने झुके और सख्त आदेश न दिए, तो समस्या और बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा कि हम सख्त हाथों से डिजिटल अरेस्ट की समस्या से निपटना चाहते हैं। हरियाणा के अंबाला में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की चिट्ठी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। दंपति को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगों ने 1 करोड़ रुपए ले लिए। ताजा सुनवाई में गृह मंत्रालय और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा की। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस नप्पीनई को मददगार बनाया है।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि जितना सोचा था, उससे बड़ी समस्या लग रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि देखकर झटका लगता है कि पीड़ितों से 3000 करोड़ रुपए ठगे गए। कोर्ट ने कहा कि ये आंकड़ा सिर्फ भारत का है। पता नहीं दुनियाभर में और कितने पीड़ित हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक अलग यूनिट बनाई है। कोर्ट के मददगार से बेंच ने मामले की जानकारी साझा करने का फैसला किया। ताकि उनके सुझाव लिए जा सकें। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए कुछ मुद्दे बहुत अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अंबाला से सितंबर में बुजुर्ग दंपति की लिखी चिट्ठी मिलने के अलावा पहले भी डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी है।
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