दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री के कामकाज के समय में बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। हर महीने के चौथे शनिवार को भी रजिस्ट्री खुली रहेगी। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने 26 सितंबर को यह जानकारी दी। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 22 सितंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में यह अहम फैसला लिया था। यह बदलाव तुरंत लागू हो गया है।
हाई कोर्ट की रजिस्ट्री का काम बहुत खास होता है। यह केस दाखिल करने से लेकर उन्हें सुनवाई के लिए संबंधित बेंच तक पहुंचाने का सारा काम संभालती है। नए नियमों के मुताबिक, रजिस्ट्री अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। इसमें दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है।
रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने 26 सितंबर को एक अधिसूचना जारी करके इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, "इस अदालत द्वारा 10 नवंबर, 2020 को जारी अधिसूचना के बदले में, हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 22 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में यह फैसला लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के काम करने का समय तत्काल प्रभाव से सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगा। इसमें दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा।" यह नई व्यवस्था पिछली अधिसूचना की जगह लेगी।
हाई कोर्ट की रजिस्ट्री का काम बहुत खास होता है। यह केस दाखिल करने से लेकर उन्हें सुनवाई के लिए संबंधित बेंच तक पहुंचाने का सारा काम संभालती है। नए नियमों के मुताबिक, रजिस्ट्री अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। इसमें दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है।
रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने 26 सितंबर को एक अधिसूचना जारी करके इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, "इस अदालत द्वारा 10 नवंबर, 2020 को जारी अधिसूचना के बदले में, हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 22 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में यह फैसला लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के काम करने का समय तत्काल प्रभाव से सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगा। इसमें दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा।" यह नई व्यवस्था पिछली अधिसूचना की जगह लेगी।
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