New Delhi, 15 अक्टूबर . युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) ने मसौदा नियम के तीन सेट तैयार किए हैं, जिनके लिए जनता से प्रतिक्रिया मांगी है. इन तीन मसौदों के नाम हैं- राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम और राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम.
यह नियम राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं.
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 को 11 अगस्त को Lok Sabha में पारित किया गया था, जिसके बाद 12 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया था. 18 अगस्त को इसे President की स्वीकृति प्राप्त हुई.
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 का उद्देश्य खेल निकायों के प्रशासन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का समाधान करने के साथ India में खेलों के प्रशासन और संवर्धन के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है.
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियमों का मसौदा उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, आम सभा और कार्यकारी समिति की संरचना, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय खेल निकायों तथा क्षेत्रीय खेल महासंघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड की रूपरेखा प्रदान करता है.
ये नियम राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के प्रावधानों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं. इसके साथ राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण और समय-समय पर अपडेशन की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हैं.
वहीं, राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमों का मसौदा राष्ट्रीय खेल बोर्ड की संरचना, कार्यों और संरचना को निर्धारित करता है, जिसमें खोज-सह-चयन समिति का गठन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका, स्टाफिंग व्यवस्था (Governmentी प्रक्रिया के अनुसार), और जहां लागू हो, केंद्र Government द्वारा छूट का प्रावधान शामिल है.
राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियमों का मसौदा राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के संस्थागत ढांचे को परिभाषित करता है, जो अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों (Governmentी प्रक्रिया के अनुसार) की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है. ये नियम खेल-संबंधी विवादों के शीघ्र निर्णय के लिए शक्तियों, प्रक्रियाओं और प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं.
इस विधेयक का उद्देश्य खेल के सभी स्तरों पर नैतिक आचरण और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना, प्राथमिक हितधारकों के रूप में खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना और देश में खेलों के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है.
राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियमों का मसौदा उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, आम सभा और कार्यकारी समिति की संरचना, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय खेल निकायों तथा क्षेत्रीय खेल महासंघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड हेतु रूपरेखा प्रदान करता है.
मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 तक उपर्युक्त मसौदा नियमों पर आम जनता और संबंधित हितधारकों से प्रतिक्रिया और टिप्पणियां मांगी हैं, जिसका प्रारूप युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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आरएसजी/एएस
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