GST Complaint Toll Free Number: नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अगर आपको जीएसटी में हुई कटौती का फायदा नहीं मिल रहा तो आप बिना देरी किए इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को बताया कि अगर किसी ग्राहक या उपभोक्ता को जीएसटी में हुई कटौती का फायदा नहीं मिल रहा है तो वे टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, आप वॉट्सऐप नंबर 8800001915 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
INGRAM पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) में बताया कि पीड़ित ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर वॉट्सऐप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीबीआईसी ने कहा कि शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) पोर्टल पर भी दर्ज कराए जा सकते हैं।
रोजाना इस्तेमाल होने वाली 99 प्रतिशत चीजें सस्ती हुईं
माल एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधारों के तहत अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए हैं। जीएसटी की नई दरें अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हो गई हैं। पुराने सिस्टम में जीएसटी के 4 स्लैब थे, जिनमें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी लगता था। जीएसटी में हुई कटौती की वजह से रोजाना इस्तेमाल होने वाली लगभग 99 प्रतिशत चीजों के दाम कम हो गए हैं, क्योंकि पहले इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था और अब इन पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। कई चीजों पर अब पूरी तरह से जीएसटी हटा भी दिया गया है।
मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है सरकार
जीएसटी में हुई कटौती के बाद सरकार मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है और विभिन्न कंपनियों ने खुद आगे आकर कहा है कि वे कीमतें कम करके जीएसटी में कटौती का लाभ दे रही हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर शिकायतें आने लगी हैं कि कुछ कंपनियां जीएसटी की दरों में कटौती होने के बावजूद ग्राहकों को लाभ नहीं दे रही हैं।
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