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अनक्लेम्ड पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस खाते 3 वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे तो उन्हें वर्ष में दो बार फ्रीज किया जाएगा

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पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस खातों पर एक नया नियम आया है, जिसका उद्देश्य जमा करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना है. डाक विभाग ने निष्क्रिय लघु बचत खातों को साल में दो बार फ्रीज करने का एक नया नियम लागू किया है. यह निर्णय 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा. इसका उद्देश्य उन खातों की पहचान करके और उन्हें फ्रीज करके जमाकर्ताओं के निवेश को सुरक्षित करना है जो परिपक्वता के बाद तीन साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे हैं.



पहले यह फ्रीजिंग हर साल होती थी. यह बदलाव धन की सुरक्षा और निष्क्रिय खातों के अधिक कुशलता से प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है.



यह अपडेटेड प्रोटोकॉल कई लोकप्रिय स्कीम्स पर लागू होता है, जिनमें लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), डाकघर मासिक आय योजना (एमआईएस), सावधि जमा (टीडी), और आवर्ती जमा (आरडी) शामिल हैं.



विभाग ने कहा कि "जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि यह फ्रीजिंग गतिविधि वर्ष में दो बार एक सतत चक्र के रूप में की जाएगी."



इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी संबंधित योजनाएँ समान सुरक्षा मानकों का पालन करें.



नई व्यवस्था के तहत फ्रीजिंग प्रक्रिया हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू होकर हर दो साल में एक बार की जाएगी. 30 जून और 31 दिसंबर तक मैच्योर होने वाले और उसके बाद तीन साल तक इनेक्टिव रहने वाले खातों को 15 दिनों की अवधि के भीतर फ्रीज कर दिया जाएगा. इस व्यवस्थित दृष्टिकोण का उद्देश्य जमाकर्ताओं के धन को दुरुपयोग या निगरानी से बेहतर ढंग से सुरक्षित रखना और खाता प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय सिस्टम बनाना है.



खातों पर रोकशुरुआत में 16 दिसंबर 2022 को जारी आदेश के अनुसार डाकघर यह फ्रीजिंग प्रक्रिया सालाना लागू करता था. पिछले नियम के तहत परिपक्व लेकिन दावा न किए गए खातों को तीन साल से ज़्यादा समय तक निष्क्रिय रहने पर फ्रीज करना अनिवार्य था और फ्रीजिंग का कारण कोड "INOP: 3 साल से ज़्यादा समय तक निष्क्रिय" लिखा होता था. अब इस वार्षिक प्रक्रिया में सुधार किया गया है ताकि बार-बार चेक और बैलेंस की सुविधा मिल सके.



यह पहल निष्क्रिय निवेशों को सुरक्षित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है और इससे जमाकर्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने की उम्मीद है. यह कदम उन लघु बचत खाताधारकों की सुरक्षा बढ़ाने की विभाग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है जो परिपक्वता के बाद अपने निवेशों की अनदेखी कर सकते हैं.
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